धनबाद। दीपावली में पटाखा दुकान लगाने के लिए हर अंचल में एक-एक ग्राउंड चिन्हित किए जाएंगे। वहीं जो दुकानदार बिना लाइसेंस के पटाखा बेचते पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन ने आज विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित बैठक में दिया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने पटाखा बिक्री के लंबित आवेदनों की समीक्षा की। साथ ही दीपावली के अवसर पर पटाखा विक्रेताओं को अस्थाई लाइसेंस देने पर चर्चा की।बैठक के दौरान उपायुक्त ने मैगजीन हाउस की अंचलवार समीक्षा की। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को मैगजीन हाउस का निरीक्षण कर प्लॉट सख्या की जांच तथा विशेष रूप से पत्थर एवं अन्य खदान में फायर सेफ्टी नियमों की जांच करने का निर्देश दिया।बैठक के दौरान उपायुक्त ने आर्म्स लाइसेंस, जिले में लाइसेंसी हथियार की संख्या, नए आवेदन, रद्द हुए आवेदन इत्यादि की समीक्षा की।इसके बाद उपायुक्त ने जिला टेलीकॉम समिति के साथ बैठक कर जिले में स्थित मोबाइल टावरों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को सरकारी जमीन पर स्थापित टावर की जांच कर किराया निर्धारित करने, नियमों का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित करने तथा बिना अनुमति सरकारी भूमि पर लगे टावरों को हटाने का निर्देश दिया। बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्रीमती हेमा प्रसाद, सामान्य शाखा के प्रभारी श्री दीपक कुमार दुबे, यूआईडी मैनेजर श्री अमित कुमार के अलावा सभी अंचल के अंचल अधिकारी व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
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