बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1098 पर करें सूचित, दोषी को 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा या ₹20000 से ₹50000 तक हो सकता है जुर्माना
धनबाद। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा द्वारा गठित बाल श्रम विमुक्त धावा दल ने सहायक श्रमायुक्त श्री प्रवीण कुमार के नेतृत्व में आज झरिया के कतरास मोड़ में धावा बोला। इस क्रम में विवेक कुमार, पिता विश्वनाथ यादव के यादव होटल से तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।
इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि विमुक्त किए गए सभी बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के थे। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिक से काम कराने वाले दोषी व्यक्ति को 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा या ₹20000 से ₹50000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
साथ ही बताया कि यदि कहीं पर बाल श्रमिक नियोजित पाए जाते हैं तो उन्हें मुक्त कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचित करें। धावा दल में सहायक श्रमायुक्त श्री प्रवीण कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी श्री मुन्ना राम, डीसीपीयू श्री मदन मोहन महतो, जिला समन्वयक श्री नईमुद्दीन अंसारी, झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट एवं श्रम विभाग के वरीय सहायक श्री उत्तम मंडल, श्री मन्नू सिन्हा तथा चालक दीनानाथ पांडेय शामिल थे।
#Team PRD Dhanbad


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