धनबाद:- आमतौर पर किसी प्रोडक्ट में खराबी आने पर उपभोक्ता बार-बार कंपनी के दफ्तर दौड़ने के बजाय नया प्रोडक्ट खरीद लेते हैं लेकिन धनबाद के अमित गुजराल ने लेनोवो कंपनी के लैपटॉप की बैटरी और सर्विस में कमी को देखते डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में लेनोवो कंपनी (लैपटॉप) के खिलाफ शिकायत याचिका सं▪︎ 83/2021 दायर किया और और 1 साल की लंबी लड़ाई लड़ी। उपभोक्ता फोरम ने लेनोवो कंपनी को उसके लैपटॉप कि बैटरी और सर्विस में कमी को देखते हुए लैपटॉप के मूल्य 56,042/-और मुआवज़ा 20,000/-देने का आदेश दिया। लेनोवो कंपनी ने कमीशन आदेश को सहज स्वीकार करते हुए अपने अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रावाला के द्वारा शिकायतकार्ता अमित गुजराल को 76,042/- रूपया का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। इसके पूर्व में लेनोवो कंपनी के ओर से अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रावाला ने शिकायातकार्ता अमित गुजराल के शिकायत याचिका पर लिखित बयान और प्रतिपरीक्षण किया और एक बार दोनो के बीच समझौता करने का भी प्रयास किया गया था।



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