धनबाद। धनबाद। जिला संवेदक संघ के प्रतिनिधि मंडल भुगतान रुकने से माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड पहुंच गए है।याचिका करता सह धनबाद जिला संवेदक संघ के अध्यक्ष आकाश रवानी का कहना है कि राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में कार्यपालक अभियंता अपने संवेदक से इकरारनामा किया करते है, तो किया उसे भी झुठला दिया जाए?। इकरारनामा में रॉयल्टी के लिए जो व्यवस्था अंकित है वही हम सभी को चाहिए, क्यू की उसी को देख कर हमने अपनी सभी साइट पर सामग्री गिराई है, पुरानी सामग्रियों का रॉयल्टी चालान कहा से लाएंगे ये सरा सर संवेदकों से अन्याय है। वरिष्ठ संवेदक राजेश सिंह ने कहा कि जब झारखण्ड सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव खुद ही स्वीकार कर रहे है कि बहुत चीजों का चालान है ही नहीं तो फिर बेतुका नियम बिकास कार्य रोकने के लिए क्यों बनाया।सामूहिक याचिकाकर्ताओं में पप्पू चौरसिया, राजेश सिंह, रशाद खान, अतहर नवाज खान, राजीव रंजन घोष, जयदीप कुमार, समीर कुमार मंडल, मोहम्मद नौसाद अली, काशी नाथ प्रसाद, महबूब आलम, सच्चिदानंद सिंहा, सुरेंद्र कु झा, प्रमोद कु सॉ, संकर सिंह, न्यूरेमन अंसारी, सुजीत कुमार, मनीष कु साव, मोहन चंद्र कुम्हार, मनोज महथा, अरविंद सिंह, राकेश तिवारी, संकर भगत, अजय कुमार एवं अन्य शामिल थे।



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