धनबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के निर्देश पर साइबर थाना में कांड संख्या17/2019 के आरोपी निखिल झांझरिया,सोनू पासवान और नंदराज कश्यप को न्यायालय ने आरोप सिद्ध नहीं होने और सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सूचक विशाल टोप्पो और गवाह बीरेन कुमार दत्ता का बयान अपर लोक अभियोजन ने दर्ज करवाया। वहीं आरोपियों का परीक्षण अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रवाल ने किया, ज़िसमें गवाह बयान देते वक्त टूट गया. आरोप सिद्ध नहीं होने और सबूतों के अभाव में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों को रिहा कर दिया।
निखिल झांझरिया समेत तीनों पर यह आरोप लगा था कि गूगल पे के ग्राहक सहायता सेवक बन कर फेल ट्रांजैक्शन का पैसा दिलाने का झांसा दिया था। झांसा देते समय तीनों ने कहा था कि मोबाइल की नोटिफिकेशन पर क्लिक करने से पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूचक विशाल टोप्पो के बैंक अकाउंट से पैसा कट गया गया था. सूचक विशाल टोप्पो धनबाद पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है।



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