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पाण्डरपाला क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस को निकालने और मार्ग को लेकर विवाद के चलते भारत चौक से 1 किलोमीटर की परिधि में निषेधाज्ञा,



धनबाद। अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी  उदय रजक ने भारत चौक (पाण्डरपाला) से 01 (एक) किलो मीटर के संपुर्ण परिधि में भा.ना.सु.सं. की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की है।इस संबंध में उन्होंने कहा कि  पाण्डरपाला क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस को निकालने और मार्ग को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। वर्तमान समय में स्थिति नियंत्रण में है।उक्त परिप्रेक्ष्य में लोक परिशांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण के उ‌द्देश्य से भा.ना.सु.सं. की धारा-163 के तहत् धनबाद अंचल अंतर्गत भारत चौक (पाण्डरपाला) से 01 (एक) किलो मीटर के संपुर्ण परिधि (भारत चौक से कुम्हार टोला होते हुए गौसिया मस्जिद होते हुए मोची टोला और आदिवासी टोला, भारत चौक से शमशेर नगर होते हुए तेलिया मदरसा तथा भारत चौक से पटेल चौक) में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।इस निषेधाज्ञा के जारी होने के उपरांत उपर्युक्त क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, लोक परिशांति भंग करने के उ‌द्देश्य से ध्वनी विस्तारक यंत्र का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं आग्नेयशस्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।यह प्रतिबंध स्थल पर उपस्थित पदाधिकारियों, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बल एवं उनके आने-जाने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं रहेगा। यह निषेधाज्ञा उक्त क्षेत्र में शांति समिति की बैठक में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों अथवा शांति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु होने वाले बैठक पर लागु नहीं रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा क्षेत्र में विशेष कार्य हेतु अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे।

यह निषेधाज्ञा दिनांक-17.07.2024 के मध्य रात्रि से अगले आदेश तक लागू रहेगी।


#Team PRD Dhanbad


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